सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" मात्र कागदोपर



        सामाजिक कार्यकर्ता श्री अरविंद कांबळे चांदपुर


दो साल से नही मिली जानकारी

सिहोरा:-  हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की परंपरा कायम होते दिखाई दे रही है. गल्ली का रास्ता हो या गाव का ओ हर काम जहा ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण किया गया हो.

गाव के विकास के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओ के तहत निधि दी जाती हैं. किंतु इस निधि का उपयोग सच में गाव के विकास के कार्य के लिए किया जाता है कि नही इस ओर किसीका ध्यान ही नहीं होता.
ऐसी ही कुछ घटना ग्राम चांदपुर मे सामने आयी है.
विशेष खबर ऐसी है कि 
2017 से 2020 तक जितने काम हुये उन कामो से गाव के विकास कार्य कम और खर्चा ज्यादा दिखाकर निधि का दुरूपयोग किया जाने का निवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत चांदपुर के निवाशी श्री. अरविंद कांबळे इन्होंने दिनांक 11/09/2020 को ग्राम पंचायत कार्यालय चांदपुर को दिया था.  

यहा से 35 दिन पुरे होने के बाद भी कुछ प्रतिसाद नही मिलने से दिनांक 16/10/2020 को गटविकास अधिकारी पंचायत समिति तुमसर इनको फिरसे पत्र देने मे आया. 
बताया जाता  है कि बार बार ग्राम पंचायत में जाने के बावजूद भी अभी तक 14 वित्त आयोग और जनरल फंड की जानकारी नही मिली है.

इस पर से दाल में कुछ काला है ऐसे कुछ चित्र सामने आ रहे है.
गाव में किये गए काम मे और उठाये गये फंड मे काफी अंतर दिखाई दे रहा है.

पिछले दो साल से श्री. अरविंद कांबळे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के पदाधिकारियों के पीछे घूमते दिखाई दे रहे हैं. इससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 केवल कागदो पर टिका रहने का चित्र दिखाई दे रहा है.





नियमों को ध्यान में रखकर के इस का निर्णय जल्द दिया जाना चाहिए. 11/09/2020 से 14/11/2022 तक का इतना समय बीत जाने पर भी पंचायत समिति का संबंधित विभाग और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी इन पर नियमोंका और आदेशो का पालन नही होने से इनपर जुर्माना ठोकने की मांग सामाजिक कार्यकर्ता श्री. अरविंद कांबळे ने की है.



संपादक चंद्रशेखर भोयर.








गं


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